Code of Conduct



शिक्षक आचार संहिता



  1. शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के लिए प्रतिमान बनें।

  2. प्रातः 10ः25 तक सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। 10ः30 से पूर्व उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर न होने पर लाल रंग की रेखा खींच दी जायेगी, तत्पश्चात् आने का समय डालदें, हस्ताक्षर न करें। जाते समय हस्ताक्षर करें तथा समय डालें। तीन दिन विलम्ब होने पर एक दिन आकस्मिक अवकाश मान लिया जायेगा।

  3. प्रार्थना सभा 10ः30 से 10ः45 तक चलेगी। अनुशासन व्यवस्था के अतिरिक्त सभी शिक्षक अनिवार्यतः सम्मिलित होंगे।

  4. महाविद्यालय परिसर में किसी भी शिक्षक की उपस्थिति के आसपास अनुशासन की जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षकों की होगी।

  5. प्लास्टिक प्रतिबंधित एवं नशा मुक्त परिसर का नियम स्वयं पर लागू करें।

  6. पाठ्यक्रम योजना का शत-प्रतिशत पालन करें। 30 जून से पूर्व अगले सत्र के सभी कक्षाओं की पाठ्यक्रम योजना प्राचार्य के पास उपलब्ध करादें।

  7. प्रायोगिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम शत-प्रतिशत पूर्ण हो। प्रायोगिक कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के कक्षावार मोबाइल नम्बर रखें जायें।

  8. महाविद्यालय की वेबसाइट/ऑनलाईन प्लेटफार्म पर पी.पी.टी., सारांश एवं अन्य पाठ्य सामग्री अपलोड करें।

  9. प्रत्येक व्याख्यान से पूर्व पिछले व्याख्यान पर प्रश्नोत्तर का समय दें।

  10. कक्षा में मोबाइल साईलेंट मोड पर रखें।

  11. प्रति प्रश्न पत्र गतवर्ष के अतिरिक्त कम से कम पांच व्याख्यान प्रोजेक्टर पर अवश्य प्रस्तुत करें।

  12. पुस्तकालय की सभी पुस्तकें 30 मई से पूर्व प्रति वर्ष जमा कर अ देयता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें । पुस्तकालय की किसी पुस्तक के बकाया होने की दशा में ग्रीष्मावका शस्वीकृत नहीं होगा।

  13. महाविद्यालय के किसी प्रकार के आर्थिक आय-व्यय , इनकम टेक्स आदि का समायोजन 20 मार्च तक अवश्य करालें।

  14. जो दायित्त्व सौंपा जाय उसे निर्धारित समय से शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

  15. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेतु अवकाश एक दिन पूर्व स्वीकृत कराएं। अवकाश स्वीकृत कराए बिना अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर अवैतनिक अवकाश मान लिया जायेगा।

  16. विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा में प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन आदि कार्य शिक्षक के स्वाभाविक दायित्व के अन्तर्गत आएगा, उसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा।

  17. विश्वविद्यालय परीक्षा मानकानुसार/नियमानुसार सम्पन्न कराना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। अतः परीक्षा के समय महाविद्यालय छोड़ते समय सूचना अवश्य दें।

  18. महाविद्यालय के सभी आयोजनों, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के उद्घाटन, समापन समारोह आदि में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उचित कारण पर आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।

  19. महाविद्यालय के समस्त आयोजनों/कार्यक्रमों में प्रबन्ध तन्त्र के निर्देशानुसार उपस्थिति एवं सहयोग अनिवार्य होगी।

  20. 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित रहने पर आकस्मिक अवकाश समझा जाएगा।



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